
कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि R.G. कर क्राइम साइट को देखने से पहले सीलदाह के एसीजेएम (Assistant Chief Judicial Magistrate) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस निर्देश का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कानून के दायरे में रहकर जांच को सुनिश्चित करना है।
हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना एसीजेएम की मंजूरी के क्राइम साइट पर जाकर किसी भी प्रकार की जांच या निरीक्षण करना अवैध माना जाएगा। इससे न केवल जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सकेगा, बल्कि अपराध से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- मंजूरी आवश्यक: R.G. कर क्राइम साइट विज़िट के लिए एसीजेएम की अनुमति अनिवार्य।
- कानूनी प्रक्रिया: जांच के दौरान सभी नियमों का पालन आवश्यक होगा।
- जांच की पारदर्शिता: आदेश से प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
यह फैसला जांच एजेंसियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने के लिए लिया गया है ताकि वे कानून के तहत उचित माध्यमों से कार्य करें और जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत हस्तक्षेप से बचा जा सके।
इस आदेश का फायदा यह होगा कि क्राइम साइट विज़िट के दौरान सभी कार्य विधिवत और कानूनी दायरे के भीतर संपन्न होंगे, जिससे जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।