
कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न व हत्या के पीड़िता के माता-पिता के वकील को निर्देश दिया कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अपराध स्थल का दौरा करने के लिए सीलदाह के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) से अनुमति लें।
कोर्ट ने यह आदेश इस बात का ध्यान रखते हुए दिया कि मामले की जांच सही और निष्पक्ष तरीके से हो सके। पीड़िता के परिवार के वकील ने कोर्ट से अपराध स्थल का दौरा करने की इजाजत मांगी थी ताकि वे मामले की गहराई से जांच कर सकें।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ACJM की अनुमति इस स्थल का दौरा नहीं किया जाएगा। यह आदेश प्रक्रिया और जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।
इस मामले ने कोलकाता में सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित कर दिया है। पीड़िता के परिवार और समर्पित जांच टीम दोनों न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
इस आदेश के बाद जांच प्रक्रिया में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।